कैमूर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी; डीजे और हथियारों पर प्रतिबंध

Kaimur Muharram 2026 : कैमूर के बेलांव थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. प्रशासन ने बिना लाइसेंस जुलूस और मेले पर रोक, डीजे और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की बात कही.

रामपुर से राजू कुमार की रिपोर्ट
Kaimur Muharram 2026 : मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार शाम 5:00 बजे बेलांव थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष परमहंस कुमार ने की, जिसमें मुख्य रूप से रामपुर की अंचलाधिकारी (सीओ) अनु कुमारी भी शामिल हुईं.

बैठक में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ताजियादार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने पर्व को लेकर अपने-अपने विचार और सुझाव साझा किए.

भोरेया गांव में पेड़ की टहनी का विवाद

बैठक के दौरान भोरेया गांव के ग्रामीणों द्वारा ताजिया जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले एक पेड़ की टहनी को कटवाने की मांग उठाई गई, ताकि जुलूस निकालने में कोई परेशानी न हो. ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ का मालिक टहनी काटने के लिए तैयार नहीं है.

सीओ ने दिया समाधान का भरोसा

इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेते हुए सीओ अनु कुमारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा जल्द ही स्थल का निरीक्षण कर इसका उचित समाधान निकाला जाएगा, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का ताजिया जुलूस संपन्न कराया जा सके.

क्षेत्र में निकलेंगे तीन ताजिया

थानाध्यक्ष परमहंस कुमार ने बताया कि बेलांव थाना क्षेत्र के भोरेया गांव में दो ताजिया और मझिआंव गांव में एक ताजिया निकाला जाता है. इन जुलूसों को लेकर प्रशासन द्वारा कुल तीन लाइसेंस निर्गत (जारी) किए गए हैं. उन्होंने शांति समिति के सदस्यों, ताजियादारों और जनप्रतिनिधियों से शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की अपील की.

बिना लाइसेंस जुलूस और मेले पर प्रतिबंध

इसके साथ ही थानाध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना आधिकारिक अनुमति (लाइसेंस) के जुलूस निकालने या मेला लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

डीजे और घातक हथियारों पर सख्त पाबंदी

प्रशासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार, मुहर्रम के जुलूस या ताजिया के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जुलूस केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित मार्ग (रूट चार्ट) से ही निकाले जाएंगे. इसके अलावा लाठी, भाले, तलवार या किसी भी प्रकार के घातक हथियार के प्रदर्शन और प्रयोग पर सख्त रोक रहेगी.

सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की नजर

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे या भाषण देने की अनुमति किसी को नहीं होगी. पुलिस-प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट या आपत्तिजनक वीडियो डालने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर कई पदाधिकारी, समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे.

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लेखक के बारे में

Published by: Suryakant Kumar

सूर्यकांत कुमार प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर हैं और डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों का अनुभव रखते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल चैनल न्यूज रील्स से की. इसके बाद नेशन दर्पण और खबरिया जंक्शन में कार्य किया, जहां कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और वॉयस ओवर से जुड़े विभिन्न कार्यों का अनुभव हासिल किया. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. वर्तमान में वे गया, औरंगाबाद, कैमूर और बक्सर जिलों से जुड़ी हाइपरलोकल खबरों, शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक गतिविधियों और जनसरोकार के विषयों पर समाचार लेखन का कार्य कर रहे हैं. इसके अलावा खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरों में भी विशेष रुचि रखते हैं.

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