भभुआ (कोर्ट) : एसडीजेएम अविनाश कुमार की अदालत ने भगवानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष दूत से समन का तामिला का आदेश निर्गत किया है.गौरतलब है कि मुंडेश्वरी धाम स्थित मुंडेश्वरी मां की मंदिर में रख दानपेटी से रुपये चोरी के मामले को लेकर विगत 14 फरवरी 2015 को आचार्य कुणाल किशोर (अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद) के आगमन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतुरंजन कुमार भी उपस्थित रहे.
चोरी की बात छानबीन के दौरान सत्य पायी गयी थी, जिसमें ऋतुरंजन कुमार ने बबलू तिवारी उर्फ भानजी, भोला राम व गोविंद दूबे (तीनों रामगढ़ के) व भगवानपुर के राकेश कुमार के विरुद्ध चोरी का मामला भगवानपुर थाने में कांड संख्या 18/15 दर्ज कराया था. बबलू तिवारी उर्फ भान जी और भोला राम पुरातत्व विभाग के कर्मी हैं, जो घटना के समय पुरातत्व विभाग कार्यालय मुंडेश्वरी धाम में कार्यरत थे. जांच में यह भी पता चला था कि 2013-14 के पहले से ही उक्त दानपेटी से चोरी होती रही है और अभियुक्तों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली थी.
इसका पता उनके विभिन्न पासबुक को देखने से स्पष्ट हुआ. इसी केस में अन्य गवाहों की गवाही हो चुकी है, पर सूचक ऋतुरंजन कुमार को समन रिमाइंडर निर्गत करने के बावजूद भी न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए. इसके कारण न्यायालय की कार्रवाई बाधित है. न्यायालय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतुरंजन को आगामी 12 जुलाई 2016 को न्यायालय में गवाही के लिए विशेष दूत द्वारा समन जारी किया है.
