भभुआ कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन महेश्वर दूबे की अदालत ने मंगलवार को धारा 323 के तहत दोषी पाते हुए भभुआ थाना के जमुआंव के पूर्णवासी यादव, टुन्नु यादव, लालू यादव, किशोरी यादव, सुभाष यादव, किशुन यादव, सुधु यादव, योगी यादव, अशरफी यादव को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की कारावास भुगतनी पड़ेगी.
गौरतलब है कि जमुआंव के बबन यादव ने इन सभी के खिलाफ मामला (भभुआ थाना कांड संख्या 154/05) दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 26 मई 2005 को उनके चचेरे भाई राजकुमार यादव को सभी अभियुक्तों ने मारपीट कर घायल कर दिया था.
