डायट कॉलेज में शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के विषय पर दिया गया प्रशिक्षण
थानाध्यक्ष सिंटू कुमार के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुर डायट प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया.
अरवल. एसपी इनामूल हक मैगनू के निर्देश पर रामपुर चौरम थानाध्यक्ष सिंटू कुमार के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुर डायट प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान थानाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शिक्षक को पॉक्सो एक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, बालको के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में लागू होती है. इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बालकों के साथ अपराध की घटना होने पर मृत्युदंड का प्रावधान है. साथ ही 16 वर्ष से कम उम्र के बालकों के साथ दुष्कर्म में 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है. उन्होंने कहा कि इस एक्ट के सजा को लेकर लोगों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने से इस तरह की घटनाओं में कमी आ सकती है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के आईना होते हैं और समाज को जागृत करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की पहल किया जाना है काफी सराहनीय है. इसका मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को इस घिनौने हरकत से लोगों को बचाव के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है. महिला की मौत मामले में मायके वालों ने हत्या का कराया मुकदमा काको. एनवां गांव में गुरुवार को एक महिला की हुई मौत के मामले में महिला के परिजन द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या कर दिये जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है. मृतक महिला पूजा कुमारी के पिता द्वारा ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में महिला के पिता औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना अंतर्गत खुर्दाना गांव निवासी अमरेश कुमार ने बताया है कि अपनी बेटी पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2021 में हिंदू रीति-रिवाज के साथ धूमधाम से किया था. वहीं शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज स्वरूप पांच लाख रुपये मांगे जाने लगा. उनकी मांग पूरी नहीं किये जाने के कारण उसका पति, ससुर, सास, भैंसुर, गोतनी सभी लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे. पैसा नहीं मिलने के कारण सभी लोगों ने मेरी छह महीने की गर्भवती बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. वहीं इधर ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि छत से कपड़ा सुखाकर उतारने के दौरान सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हुई है. मामले में थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.
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