jehanabad News : जहानाबाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद,द्वितीय, मो. एनायत करीम, के न्यायालय द्वारा 28.9 लीटर विदेशी शराब ले जाने के आरोप में दोषी पाते हुए ग्राम अकलू चौकी, थाना कलेर, अरवल निवासी नीतीश कुमार,को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की रकम नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद, प्रमोद कुमार ने बताया कि, सअनि कलेर, ओम प्रकाश रजक ने गुप्त सूचना के आधार पर वेलाव मोड़ टेढ़की पुल के पास मोटरसाइकिल संख्या बीआर 02एएल 3916 की तलाशी लिया तो 28.9 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया. इस संबंध में कलेर थाना कांड संख्या 62/21 दर्ज कराया गया. अवैध शराब ले जाने के आरोप में अभियुक्त नीतीश कुमार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
जहानाबाद: शराब ले जाने के आरोप में पांच साल का सश्रम कारावास, एक लाख जुर्माना भी

कोर्ट
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जहानाबाद की अदालत ने 28.9 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़े गए नीतीश कुमार को उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया है. उन्हें पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का भारी जुर्माना सुनाया गया है.