विवाहिता के साथ मारपीट और दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज

तीन नये आपराधिक कानून के तहत करपी थाने में दहेज प्रताड़ना व मारपीट का पहला मामला दर्ज किया गया. थाना क्षेत्र के बाजितपुर ग्राम निवासी 21 वर्षीय नेहा कुमारी ने अपने पति गुलशन कुमार समेत परिवार के अन्य जनों पर प्राथमिकी दर्ज करयी गयी है.

करपी. तीन नये आपराधिक कानून के तहत करपी थाने में दहेज प्रताड़ना व मारपीट का पहला मामला दर्ज किया गया. थाना क्षेत्र के बाजितपुर ग्राम निवासी 21 वर्षीय नेहा कुमारी ने अपने पति गुलशन कुमार समेत परिवार के अन्य जनों पर प्राथमिकी दर्ज करयी गयी है. उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार 2023 में थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी विनय पासवान के सुपुत्र गुलशन कुमार साथ हुई थी. मेरी मां ने अपनी क्षमता के अनुसार उपहार स्वरूप गहना, नकद एवं गाड़ी भी दी थी. कुछ दिनों तक सब ठीक-ठाक रहा, उसके बाद ससुर विनय पासवान, सास कलावती देवी, ननद प्रभा कुमारी दहेज के रूप में दो लाख रुपये मांगने लगे. पैसा नहीं मिलने पर अक्सर गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे. मेरी मां उनकी मांग को मानने से इंकार कर दी, इसके बाद 1 जुलाई को मुझे काफी मारा-पीटा गया, इसके बाद जान बचाने के लिए 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई जो मुझे थाने लेकर आयी और मेरी जान बचायी उन्होंने थाने में आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है. थानाध्यक्ष उमेश राम ने बताया कि पीड़िता की सूचना के बाद तीन नये आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों पर प्राथमिक दर्ज की गयी है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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