लोक शिकायत के तीन मामलों की डीएम ने की सुनवाई

इन सभी तीन मामलों पर गहन समीक्षा के बाद, संबंधित लोक प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई करने और अगली तिथि पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पांडेय द्वारा में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत तीन अपीलीय मामलों की सुनवाई की गयी. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामलों में तीन मामलों में एक मामला कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल का बिजली मीटर संस्थापित करने से संबंधित, 01 मामला मनरेगा पीओ का मजदूरी भुगतान से संबंधित तथा एक मामला भूमि सुधार उप समाहर्ता का रैयतीकरण से संबंधित है, जिसका निष्पादन कर दिया गया. शेष तीन मामलों में दो मामला अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर का जिसमें एक दखल -कब्जा एवं एक मामला रद्दीकरण का प्रस्ताव देने से संबंधित तथा एक मामला अंचल अधिकारी, काको अतिक्रमण वाद से संबंधित था. इन सभी तीन मामलों पर गहन समीक्षा के बाद, संबंधित लोक प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई करने और अगली तिथि पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. सभी प्राधिकार एवं परिवादी सुनवाई में उपस्थित थे.

राशन कार्ड के इ-केवाइसी के लिए विशेष शिविर का हुआ आयोजन

जहानाबाद नगर.

डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देश के आलोक में जिले में लंबित इ-केवाइसी में कमी लाने के लिए सभी प्रखंडों में फेशियल इ-केवाइसी एवं इ-केवाइसी के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. गुरुवार को हुलासगंज प्रखंड के विभिन्न लक्षित जन प्रणाली केंद्रों का निरीक्षण किया गया. इन शिविरों एवं आपूर्ति निरीक्षकों द्वार किए जा रहे भ्रमण के दौरान राशन कार्ड के लाभुकों को इ-केवाइसी तथा फेशियल इ-केवाइसी की प्रक्रिया को समझाया गया, जिससे कि वे 31 मार्च के पूर्व इ-केवाइसी पूर्ण कराते हुए खाद्यान्न उठाव का लाभ उठा सके. जिला आपूर्ति पदाधिकारी वन्दना कुमारी द्वारा जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया गया है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 31 मार्च तक करा लें. इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित इ-पॉश यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त, वर्तमान में फेशियल इ-केवाइसी की सुविधा भी आरंभ कर दिया गया है.

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Author: AMLESH PRASAD

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