Jehanabad : बकाया वेतन के ससमय भुगतान में लापरवाही पर डीइओ सख्त
जिले मे कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों का बकाया वेतन, एमएसीपी से अच्छादित शिक्षको का अंतर बकाया वेतन का समय पर भुगतान नहीं किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीइओ ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा है.
जहानाबाद नगर.
जिले मे कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों का बकाया वेतन, एमएसीपी से अच्छादित शिक्षको का अंतर बकाया वेतन का समय पर भुगतान नहीं किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीइओ ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा है.
वेतन भुगतान के कार्य में संलग्न प्रधान लिपिक राजीव रंजन प्रसाद एवं रजनीश कुमार से 24 घंटे के अंदर साक्ष्य सहित अपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है. स्पष्टीकरण प्राप्त होने व बकाया वेतनादि का भुगतान का कार्य पूर्ण होने तक वेतनादि भुगतान स्थगित किया गया है. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा कार्यों का उचित पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में शिक्षको का बकाया वेतन का भुगतान शत प्रतिशत् पूर्ण होने एवं इस पर निर्णय लिये जाने तक वेतनादि अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. जिले के विभिन्न कोटि के शिक्षको का लंबित बकाया वेतन भुगतान को विशेष अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर भुगतान की कार्रवाई पूर्ण कर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं इस कार्य मे संलग्न संचिका प्रभारी को सौपी गयी है.
शिक्षकों का लंबित बकाया वेतन का भुगतान ससमय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना एवं संबंधित कर्मी के विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित कर सक्षम प्राधिकार को विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदित करने की बात भी कही गयी है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षको का विभिन्न स्तरों से बकाया वेतनादि का भुगतान करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र, वेतन विपत्र एवं अन्य दस्तावेजों को प्राथमिकता एवं क्रमबद्ध तरीके से पंजी में संधारित करने की जिम्मेवारी संचिका प्रभारी की होगी और संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि पंजी में शिक्षकों के बकाया वेतन के लिए दर्ज क्रमानुसार के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे. पंजी में वर्णित विवरणी के विपरीत शिक्षकों का वेतन का भुगतान होता है तो संबंधित कर्मी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरूद्ध लापरवाही का आरोप प्रमाणित मानते हुए नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
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