सेनारी कांड में एक और अभियुक्त दोषी करार

18 को सुनाई जायेगी सजा जहानाबाद नगर : चर्चित सेनारी नरसंहार कांड में प्राथमिक नामजद अभियुक्त दुखन राम कहार को एडीजे तीन रंजीत कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18 नवंबर तय की गयी है. न्यायालय ने दुखन राम को धारा 302/149, 307/149, 27 आर्म्स एक्ट एवं […]

18 को सुनाई जायेगी सजा

जहानाबाद नगर : चर्चित सेनारी नरसंहार कांड में प्राथमिक नामजद अभियुक्त दुखन राम कहार को एडीजे तीन रंजीत कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18 नवंबर तय की गयी है. न्यायालय ने दुखन राम को धारा 302/149, 307/149, 27 आर्म्स एक्ट एवं 312 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 के 19 मार्च को माओवादी नक्सलवादियों ने रात में एक जाति विशेष के 34 लोगों की गला रेतकर कर हत्या कर दी थी.
इस कांड में चिंतामणी देवी ने 15 नामजद सहित चार-पांच सौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. इस कांड में दुखन राम कहार को नामजद किया गया था. कुल 45 अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. विचारण के दौर दुखन राम फरार हो गया था. गिरफ्तार होने के बाद इसका
सेनारी कांड में एक…
विचारण हो सका. बताते चले कि न्यायालय में इस कांड में करीब दस दिन पूर्व 15 अभियुक्त दोषी करार दिये गये थे तथा 23 अभियुक्तों को न्यायालय ने साक्ष्य की कमी के कारण रिहा करने का निर्णय सुनाया था. दोषियों को न्यायालय द्वारा 15 नवंबर को सजा सुनाई जायेगी, जबकि दुखन राम कहार को 18 नवंबर को सजा सुनाई जायेगी.

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