जमुई : लोकसभा निर्वाचन में राजनीतिक विज्ञापनों पर निगरानी हेतु एमसीएमसी कोषांग का गठन किया गया है. जानकारी देते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह कोषांग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क और रेडियो से प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का सतत मूल्यांकन करेगी.
एमसीएमसी के माध्यम से रखी जायेगी नजर

एमसीएमसी के माध्यम से रखी जायेगी नजर
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जमुई : लोकसभा निर्वाचन में राजनीतिक विज्ञापनों पर निगरानी हेतु एमसीएमसी कोषांग का गठन किया गया है. जानकारी देते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह कोषांग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क और रेडियो से प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का सतत मूल्यांकन करेगी. उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक किसी भी प्रकार […]
उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से पूर्व इस कोषांग से अनुमोदन प्राप्त करेंगे.
कोषांग द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात ही फ्लेक्स, पोस्टर, हैंडबिल, बल्क एसएमएस प्रसारित या प्रकाशित किया जा सकेगा. उपयुक्त सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के पूर्व प्रकार प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाली सामग्री के एक प्रति के नमूने के तौर पर एमसीएमसी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा.
इसके अलावा प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले सामग्री का मैटर और मुद्रक का नाम तथा उस पर होने वाला व्यय का उल्लेख करते हुए कोषांग के समक्ष उपस्थापित करना होगा. कोषांग के अनुमोदन के पश्चात ही सामग्री का प्रकाशन किया जा सकेगा. इसी प्रकार के डीवीडी और सीडी से प्रसारित होने वाली सामग्री, बल्क अथवा वॉइस एसएमएस का मैटर भी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा.
अगर किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जिनके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, तो उसका प्रसारण लोकल चैनल पर और न्यूज़ पेपर के माध्यम से कम से कम तीन बार कराना होगा. किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार के सामग्री के प्रसारण एवं प्रकाशन से पूर्व हर हाल में अनुमति लेना होगा. पोर्टल वेब न्यूज़ और व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप का भी सतत मूल्यांकन किया जायेगा. केवल चैनल पर भी पैनी नजर रखी जाएगी. बल्क व वॉइस एसएमएस का भी प्रमाणीकरण कराना होगा.
नामांकन दाखिल करते समय प्रत्याशी को अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट का भी ब्यौरा देना होगा. किसी भी सोशल मीडिया पर प्रसारित पेड न्यूज पर सख्त पाबंदी है. यदि किसी प्रत्याशी द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धारा के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जायेगा.