साजिश के तहत राहुल गांधी के साथ हुआ था अन्याय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जदयू व राजद का भाजपा पर हमला

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि अंत में न्याय की ही जीत होती है. राहुल गांधी के साथ साजिश के तहत अन्याय किया गया था, लेकिन आज न्याय की जीत हो गई. उन्होंने कहा कि सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जो आदेश दिया था, उसे उन्हें वापस लेना होगा.

By Ashish Jha | August 4, 2023 6:05 PM

पटना. मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है. पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है. दिल्ली से पटना पहुंचे जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया था, लेकिन आखिरकार जीत न्याय की हो गई है. राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अब मजबूती के साथ पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अदालत का फैसला फैसला स्वागत योग्य है.

ललन सिंह का भाजपा पर जोरदार हमला

लोकसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के बाद पटना पहुंचे ललन सिंह ने इशारों-इशारों में भाजपा पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि अंत में न्याय की ही जीत होती है. राहुल गांधी के साथ साजिश के तहत अन्याय किया गया था, लेकिन आज न्याय की जीत हो गई. उन्होंने कहा कि सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जो आदेश दिया था, उसे उन्हें वापस लेना होगा. वहीं लोकसभा में दिल्ली चर्चा के दौरान अमित शाह और उनके बीच हुए आरोप-प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ऐसे ही बोलते रहते हैं और जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन उनके जुमलेबाजी का कोई असर 2024 के चुनाव में नहीं होने जा रहा है. इस दौरान जब मीडियाकर्मियों ने ललन सिंह उनकी और अमित शाह के बीच हुए हॉट टॉक के बारे में पूछा तो वे उस सवाल को टाल गये.

राबड़ी देवी ने कहा- अब मजबूती के साथ लड़ेंगे

राजद नेता और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देते हैं. राबड़ी देवी ने कहा कि न्याय मिला है. फैसला अच्छा हुआ है. राहुल गांधी के पक्ष में हुआ है. यह सबके लिए हुआ है. यह जो आधार बन गया, यह सबके लिए हुआ है. राहुल गांधी के संसद की सदस्यता बहाल होने संबंधी सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि राहुल गांधी वापस से संसद में जायेंगे, जरूर जाएंगे. जब कोर्ट से न्याय मिल गया तो क्यों नहीं जाएंगे. राबड़ी देवी ने कहा कि यहां लोकतंत्र की जीत हुई है. अब I.N.D.I.A पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. पूरा इंडिया लड़ेंगा.

तेजस्वी ने साधा भाजपा पर निशाना

इधर, मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बड़ी राहत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे एतिहासिक फैसला बताया है. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ट्वीट करते है कि- “माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते. सत्यमेव जयते!

क्या है मामला

दरअसल, यह मामला साल 2019 का है. तब कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. तभी उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र कर दिया था और ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी कर दी थी. तब भाजपा ने पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी. राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गयी. गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और सजा को बहाल रखा.

सुप्रीम कोर्ट से थी आखिरी उम्मीद

राहुल ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली सुनवाई 21 जुलाई को की थी. कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा. इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया. राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, ‘जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी.’ हालांकि, सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है.

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