hajipur news. आपदा अनुदान राशि के लिए अंचल कार्यालय में संपर्क करें लाभुक

बीडीओ आनंद प्रकाश व सीओ गौरव कुमार ने बताया कि आपदा कोष से नदी में डूबने, ठनका व सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए चार लाख रुपये अनुदान के लिए अंचल कार्यालय से कागजी प्रक्रिया पूरी कर एसडीओ के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है

राजापाकर. आपदा कोष से अनुदान पाने के लिए लाभुक स्वयं कार्यालय से संपर्क कर आवेदन जाम करें. किसी भी बिचौलिये के चक्कर में रहने से परेशानी आ सकती है. ये बातें बीडीओ आनंद प्रकाश और सीओ गौरव कुमार ने कहीं. दोनों ने संयुक्त रूप से बताया कि अंचल कार्यालय द्वारा आपदा कोष से नदी में डूबने, ठनका व सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए चार लाख रुपये अनुदान के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर एसडीओ के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है. जहां आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपदा कोष से चार लाख की राशि अंचल कार्यालय से लाभुक को दी जाती है.

ये कागजात करने पड़ते हैं जमा

आपदा कोष से अनुदान पाने के लिए लाभुक को विभिन्न कागज भी अंचल कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं. जिसमें अनुग्रह अनुदान हेतु लाभुक को थाना में दर्ज प्राथमिकी की प्रति, ⁠पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, ⁠आधार कार्ड, ⁠पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ⁠बैंक डिटेल आदि छह तरह के कागजात अंचल कार्यालय में जमा करने पर अनुदान राशि की स्वीकृत के लिए अनुमंडल में भेजा जाता है. किसी भी दलाल के चक्कर में लाभुक नहीं रहे. स्वयं उक्त कागज लेकर अंचल कार्यालय में संपर्क करें. बताया गया कि सड़क दुर्घटना अनुदान के लिए जिला परिवहन विभाग के यहां आवेदन करना होगा. वहीं, बिजली से मौत पर बिजली विभाग अनुदान की राशि देती है. मालूम हो कि आपदा कोष से अनुदान के लिए लोग दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं. उनके द्वारा लाभुक से मोटी रकम वसूली जाती है. बिचौलिया को पैसा नहीं मिलने के कारण अंचल में आवेदन समय से भी नहीं पहुंच पाता है. जिससे लाभुक को ससमय अनुदान नहीं मिल पाता है.

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By RATNESH KUMAR SHARMA

RATNESH KUMAR SHARMA is a contributor at Prabhat Khabar.

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