hajipur news. 13 वर्ष पूर्व स्वर्ण व्यवसायी से हुई मारपीट के आरोप में तीन भाइयों सहित चार को सजा

तत्कालीन जंदाहा स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के घर पर चढ़कर मारपीट कर चार लोगों को जख्मी कर दिये जाने के मामले में दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है

हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश, उमेश कुमार शर्मा ने करीब 13 वर्ष पूर्व आपसी रंजिश में मारपीट कर जख्मी करने के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को सजा सुनायी है. तत्कालीन जंदाहा स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के घर पर चढ़कर मारपीट कर चार लोगों को जख्मी कर दिये जाने के मामले में दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि एक अप्रैल 2012 को स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शर्मानन्द प्रसाद के जन्दाहा सर्वोदय मैदान के निकट स्थित घर पर चढ़कर जन्दाहा बाजार निवासी अशोक कुमार, उसके पुत्र पप्पू साह, भाई दीपक साह व मुकेश साह और अन्य ने मारपीट की थी. इस दौरान शर्मानन्द प्रसाद, उसके पुत्र मनोज साह, पत्नी माधुरी देवी तथा पुत्री मोनिका कुमारी को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था. इस घटना को लेकर जन्दाहा थाना में शर्मानन्द प्रसाद ने प्राथमिकी कराई थी. इस मामले में पुलिस ने 30 सितंबर 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में 12 नवम्बर 2012 को संज्ञान लिया गया. इस मामले में 10 अगस्त 2015 को आरोप गठन किया गया. इसमें अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार तथा सूचक के अधिवक्ता प्रभाकर कुमार द्वारा कराए गए नौ साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद अशोक कुमार, उसके पुत्र पप्पू साह और उसके दो सगे भाइयों दीपक साह एवं मुकेश साह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

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