हाजीपुर. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा सात सितंबर को आयोजित है. यह नौ परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें 4655 अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसी आलोक में गुरुवार को जिला परिषद सभागार में डीएम के दिशा निर्देशन में अपर समाहर्ता द्वारा संयुक्त बैठक की गयी. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिये प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सात सितंबर, रविवार को एकल पाली में आयोजित होगी. परीक्षा के सफल संचालन एवं कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संयुक्त बैठक की गयी है.बैठक में उपस्थित सभी संबंधित परीक्षा केंद्रधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्ति स्टैटिक दंडाधिकारी -सह- प्रेक्षक जोनल दंडाधिकारी सह समन्वयक प्रेक्षक, उड़न दस्ता दल के दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व सभी संबंधित पदाधिकारी को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता ने परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशन जारी किया. उक्त परीक्षा 07 सितंबर रविवार को समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक एक पाली में आयोजित की जायेगी. अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे पूर्वाह्न होगा. ज्वाइंट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि उपरोक्त परीक्षा में सभी केंद्राधीक्षक के द्वारा कराई जाने वाली वीडियोग्राफी के अतिरिक्त आयोग कार्यालय द्वारा परीक्षा केंद्रों पर जैमर का अधिष्ठापन, सीसीटीवी सर्विलांस अधिष्ठापन, केंद्राधीक्षक के कक्ष में हॉटलाइन फोन, अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय गेट पर फोटोग्राफी कराना, अभ्यर्थियों का बाएं हाथ के अंगूठे का बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट, परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी, परीक्षा के समय अभ्यर्थियों का वीडियोग्राफी आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी.
पर्याप्त रोशनी, पानी व शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश
केंद्राधीक्षक को विशेष हिदायत देते हुए कहा गया कि परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त रौशनी, पानी, शौचालय आदि व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाये. किसी भी परीक्षार्थी को मोबाइल, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागजात या किताबें आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है. अभ्यर्थियों के सघन जांच हेतु व्यवस्थाएं व पर्याप्त मात्रा में वीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कीये जाने का निर्देश भी दिया गया. किसी भी अभ्यर्थी को ई- प्रवेश पत्र बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा के संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है. परीक्षा केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू है, अतः दो सौ मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों, वीक्षकों एवं परीक्षा संचालन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को छोड़कर अन्य लोगों को भी एकत्रित करना प्रतिबंधित है. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के डेढ़ घंटा पूर्व अर्थात साढे आठ बजे पूर्वाह्न से प्रवेश की अनुमति सघन जांच के पश्चात ही दी जाएगी, जो सुबह 9:30 बजे तक जारी रहेगी. किसी भी अभ्यर्थी में कोविड-19 के गंभीर लक्षण दृष्टिगत हो तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उपरोक्त परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही, अनियमितता कदाचार या किसी अन्य प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उपरोक्त जॉइंट ब्रीफिंग में अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, वरीय कोषागार पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, शिक्षा, सभी वरीय उपसमाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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