गोपालगंज. अब निजी विद्यालय के संचालक बच्चों को स्कूल लेकर जाने और लाने के लिए इ-रिक्शा और ऑटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे. यातायात पुलिस ने इसको लेकर सभी स्कूलों को सूचना जारी की है. एक अप्रैल से इन वाहनों को इस्तेमाल स्कूलों में नहीं होगा. यातायात डीएसपी मिश्रा सोमेश ने कहा कि पहले राउंड में सभी स्कूलों को सूचित किया गया है, दूसरे राउंड में अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी. स्कूल संचालकों और अभिभावकों से डीएसपी ने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सहयोग करने की अपील की है.
सरकार ने जारी किया है आदेश
यातायात डीएसपी ने कहा कि यह निर्णय राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गयी है. परिवहन विभाग, बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब से इ-रिक्शा और इ-काेर्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जायेगा. स्कूल प्रबंधकों से आग्रह किया गया है कि वे इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सहयोग करें. यातायात डीएसपी ने बताया कि राज्य सरकार ने इसे एक अत्यंत आवश्यक पहल माना है और यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है.
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