Gopalganj News : रेल सुरक्षा में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने किया अलर्ट

Gopalganj News : गोपालगंज स्टेशन पर खड़े एंपटी रैक से पांच लाख रुपये की तांबे के तार चोरी कांड की जांच वाराणसी के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एस रामाकृष्णन ने की.

थावे. गोपालगंज स्टेशन पर खड़े एंपटी रैक से पांच लाख रुपये की तांबे के तार चोरी कांड की जांच वाराणसी के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एस रामाकृष्णन ने की. चोरी की घटना को लेकर थावे आरपीएफ छापेमारी कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर चुका है. चोरी की घटना को लेकर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी ने गोपालगंज स्टेशन पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. विदित हो कि गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी खाली ट्रेन की एसी बोगी के नीचे लगे अंडरगियर कॉपर केबल की अज्ञात चोरों द्वारा 12 मार्च को काटकर चोरी कर ली गयी थी.

दिये कई निर्देश

गोपालगंज स्टेशन के निरीक्षण के बाद वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने थावे आरपीएफ पोस्ट और बैरक का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उसके बाद उन्होंने उपस्थित आरपीएफ जवानों का सुरक्षा सम्मेलन लिया. सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. मौके पर आरपीएफ निरीक्षक सीवान राजेश कुमार सिन्हा और थावे आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र प्रताप आदि आरपीएफ बल मौजूद थे.

गोपालगंज रेलवे स्टेशन से हुई थी चोरी

रेल पुलिस की मानें, तो गोपालगंज स्टेशन पर खड़ी एंपटी ट्रेन से काॅपर के तार की चोरी 12 मार्च को की गयी थी. रेल पुलिस ने काॅपर तार को पुरानी चौक नोनिया टोली के सामने वाली गली में रहने वाले अंकित कुमार अपने दुकान में तांबा और पीतल की खरीद बिक्री करते पकड़ा. तौल मशीन पर रखी गई बोरी को नीचे उतरवाकर देखा गया, तो 23 किलो कॉपर वायर के टुकड़े तथा रेललाइन में लगने वाला 06 अदद पेन्ड्राल क्लिप एवं रेलवे का अन्य सामान था, जिसकी अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये थी. टीम ने मौके पर ही दुकानदार सहित तीनों आरोपितों को अरेस्ट कर लिया. गिरफ्तार तीनों आरोपित यादोपुर थाने के यादोपुर के विशाल कुमार, सिधवलिया थाना के सिधवलिया बाजार के शुभम कुमार तथा आभूषण दुकानदार नगर थाने के पुरानी चौक गोपालगंज वार्ड नं. 19 के अंकित कुमार को रेल मजिस्ट्रेट सोनपुर के यहां न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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Author: GURUDUTT NATH

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