(गोपालगंज से मनीष राज की रिपोर्ट)
Gopalganj news: बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था को लेकर सोमवार को गोपालगंज समाहरणालय परिसर से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
10 जून से ISTP होगा अनिवार्य
इस दौरान डीएम ने बताया कि 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे सभी वाहनों के लिए ISTP अनिवार्य कर दिया गया है.इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन और अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है.
वाहन चालकों और मालिकों को दी जाएगी जानकारी
कार्यक्रम में जिला खनन पदाधिकारी अनिल कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वाहन मालिकों और चालकों को ISTP से जुड़ी जानकारी देंगे, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया, नियम और शुल्क की विस्तृत जानकारी शामिल होगी.
नियमों का पालन करने की अपील
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ISTP पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें.प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेज और ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस मौके पर जिला प्रशासन और खान विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.
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