Gopalganj Liquor Smuggler : (सत्येंद्र पांडेय) गोपालगंज शराब तस्करी के चार साल पुराने मामले में गोपालगंज की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के एक तस्कर को 108 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की जेल काटनी होगी.
Gopalganj News : उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद धीरज कुमार मिश्र की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.
2022 में 108 लीटर शराब के साथ हुआ था गिरफ्तार
अभियोजन के अनुसार 15 अक्टूबर 2022 को हथुआ थाना पुलिस ने चैनपुर गांव में छापेमारी की थी. इस दौरान 108 लीटर शराब बरामद की गई थी. पुलिस ने मौके से गांव निवासी विक्की यादव उर्फ हरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था.
चार साल तक चली कोर्ट में सुनवाई
मामले में जांच पूरी होने के बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इसके बाद कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे.
अभियोजन और बचाव पक्ष ने रखी दलीलें
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने पैरवी की. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंह ने आरोपी का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया.
सजा के बाद मंडल कारा भेजा गया आरोपी
फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी विक्की यादव उर्फ हरेंद्र कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर मंडल कारा, गोपालगंज भेज दिया गया. अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
शराब तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को शराब तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ा संदेश जाएगा और ऐसे मामलों में कानून का डर बढ़ेगा.
