गोपालगंज: 32 हजार पीस कफ सिरप बरामदगी मामले में ट्रक चालक बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट का फैसला

गोपालगंज की अदालत ने करीब तीन साल पुराने 32 हजार पीस कफ सिरप बरामदगी मामले में अहम फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में आरोपी ट्रक चालक राकेश कुमार यादव को दोषमुक्त कर दिया गया है. यह फैसला पुलिस के लिए एक बड़ी चूक साबित हुई है, क्योंकि चालक तीन साल दो महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुआ.

गोपालगंज: जिला सत्र न्यायाधीश-2 कैलाश जोशी की अदालत ने करीब तीन वर्ष पुराने 32 हजार पीस कफ सिरप बरामदगी मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी ट्रक चालक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने लखनऊ निवासी ट्रक चालक राकेश कुमार यादव को मामले से दोषमुक्त करने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता डब्लू कुमार पाठक ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं. इसी आधार पर अदालत ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया.

तीन वर्ष दो माह तक जेल में रहा आरोपी

जानकारी के अनुसार आरोपी ट्रक चालक राकेश कुमार यादव इस मामले में करीब तीन वर्ष दो माह तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहा. इसके बाद भी पुलिस अदालत में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ मिला.

2023 में बलथरी चेकपोस्ट पर हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि 23 जून 2023 को पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच अभियान के दौरान एक ट्रक से 100-100 ग्राम के 32 हजार पीस कफ सिरप बरामद किए थे. कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

चार्जशीट दाखिल होने के बाद चल रही थी सुनवाई

मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए जाने के बाद जिला न्यायालय में नियमित सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया.

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By संजय कुमार अभय

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