महिला की रेप के बाद हत्या के मामले में 10 वर्षों की सजा

गोपालगंज. कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी में डेढ़ दशक पहले हुए महिला की रेप के बाद हत्या मामले में गोपालगंज की एक अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. बता दें कि कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी के रंजन प्रसाद की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2015 8:05 PM

गोपालगंज. कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी में डेढ़ दशक पहले हुए महिला की रेप के बाद हत्या मामले में गोपालगंज की एक अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. बता दें कि कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी के रंजन प्रसाद की पत्नी की रेप के बाद 25 मार्च, 1999 हत्या कर दी गयी थी. इस कांड मंे सुगम बारी को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान सुगम बारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशरीनंदन गुप्ता की अदालत ने इस मामले की सुनवाई शुरू की. अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी के द्वारा कोर्ट को सौंपे गये साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी.