इंश्योरेंस कंपनी पर 47 हजार का जुर्माना
गोपालगंज. इंश्यारेंस कंपनी द्वारा सेवा में त्रुटि करने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता को इंश्योरेंस के पूरे पैसे तथा शारीरिक मानसिक प्रताड़ना एवं मुकदमा खर्च एक माह में भुगतान करने का आदेश दिया है. सीवान जिले के गोरेया कोठी थाने के चैनपुर गांव के निवासी सुशील कुमार प्रसाद ने 19 जून, 2009 को […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 14, 2015 7:02 PM
गोपालगंज. इंश्यारेंस कंपनी द्वारा सेवा में त्रुटि करने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता को इंश्योरेंस के पूरे पैसे तथा शारीरिक मानसिक प्रताड़ना एवं मुकदमा खर्च एक माह में भुगतान करने का आदेश दिया है. सीवान जिले के गोरेया कोठी थाने के चैनपुर गांव के निवासी सुशील कुमार प्रसाद ने 19 जून, 2009 को बंजारी स्थित गोपाल मोटर्स से मोटरसाइकिल खरीदी थी तथा बाइक इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था. इसी बीच उनकी बाइक 25 अक्तूबर, 2009 को चोरी हो गयी. उन्होंने अपनी चोरी की बाइक के लिए दावा पेश किया, लेकिन कंपनी टालमटोल करने लगी. पीडि़त ने इसके लिए उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी. अदालत ने बाइक के पूरे 35 हजार 370 एवं 5 हजार मुकदमा खर्च तथा 5 हजार शारीरिक मानसिक प्रताड़ना सहित कुल 47 हजार 5 सौ 70 रुपये भुगतान का आदेश दिया है.
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