गांजा तस्कर को 11 वर्षों की सजा
गोपालगंज : गांजा तस्कर को अदालत ने 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. महज एक वर्ष के भीतर आयी इस फैसले से तस्करों में में खलबली मची है. गौरतलब है कि पिछले 24 सितंबर, 2013 को नगर थाना क्षेत्र के एकडेरवा गांव के निवासी संजय यादव […]
गोपालगंज : गांजा तस्कर को अदालत ने 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. महज एक वर्ष के भीतर आयी इस फैसले से तस्करों में में खलबली मची है. गौरतलब है कि पिछले 24 सितंबर, 2013 को नगर थाना क्षेत्र के एकडेरवा गांव के निवासी संजय यादव के घर के पीछे के खेत से एक क्विंटल गांजा तथा बाइक बरामद किया गया था.
सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार के बयान पर संजय यादव पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने महीनों जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ जांच रिपोर्ट सौंपा. इस मामले के एडीजे ने (प्रथम) केसरी नंदन गुप्ता की अदालत मे सुनवाई शुरू हुई. सरकार के पक्ष से वरीय अधिवक्ता रवि भुषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने अपनी-अपनी दलील और साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट ने साक्ष्य और सबूत के आधार पर संजय यादव को तस्करी का आरोपित पाते हुए 11 वषार्ें की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
