गोपालगंज : बरौली प्रखंड की हसनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया गणेश महतो पर तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश डीडीसी सज्जन आर ने बरौली बीडीओ को दिया है. साथ मुखिया को पदमुक्त करने के लिए रिपोर्ट भी मांगी गयी है. प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बरौली प्रखंड में खलबली मची हुई है. पंचायत में नल जल योजना की स्वीकृति देने के लिए मुखिया के 58 सौ रुपये का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गयी है.
हसनपुर मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराने का िदया गया आदेश
गोपालगंज : बरौली प्रखंड की हसनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया गणेश महतो पर तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश डीडीसी सज्जन आर ने बरौली बीडीओ को दिया है. साथ मुखिया को पदमुक्त करने के लिए रिपोर्ट भी मांगी गयी है. प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बरौली प्रखंड में खलबली मची हुई है. पंचायत में […]

वीडियो सामने आने के बाद डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने इसकी सत्यता की जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित की. जांच में रिश्वत लेने की बात सत्य सामने आयी है. लाइन होटल पर ली गयी रिश्वत की राशि मुखिया गणेश महतो के द्वारा सुपौली के एक होटल पर नली गली व नल जल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए के लिए संवेदक से 5800 रुपये बतौर रिश्वत लिया गया.
रिश्वत लेने का पूरा वीडियो बनाकर वायरल किया गया. वीडियो सामने आने के बाद डीएम के स्तर पर 14 जून को अधिकारियों की टीम जांच के लिए गठित की गयी. 17 जून को जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंप दी. डीडीसी ने पत्रांक 104 दिनांक 29 जून 2019 से कार्रवाई का आदेश बीडीओ को दिया है.वायरल वीडियो की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को मुखिया गणेश महतो उलझाते रहे.
मुखिया ने पहले कहा कि बीमार बहू व पुत्र के इलाज के लिए अपने गांव के रहनेवाले मिलन तिवारी से उधार मांगा था. घटना 8 जून की है. जबकि मुखिया के पुत्र को दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल से 20 मई 2019 को छुट्टी मिल चुकी थी. यह बात सामने आने के बाद फिर मुखिया ने कहा कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया. इससे उन्होंने अचेतावस्था में इस तरह की बातें कहीं. उसके बाद कट्टा सटा कर जबरन बोलवाने की बात कही. बार-बार बयान बदलने से झूठ सामने आ गया.
करप्शन करने वाले मुखिया पर कार्रवाई तय: डीडीसी
हसनपुर पंचायत के मुखिया के रिश्वत लेने का मामला सामने आया था. जांच में रिश्वत लेने की बात सही पायी गयी है. मुखिया पर एफआइआर करने व पदमुक्त करने का आदेश दिया गया है.
सज्जन आर, डीडीसी गोपालगंज