गया जी के गुरारू थाना अंतर्गत हुए दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में मंगलवार को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने दोषी मां ब्यूटी देवी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. वह 10 फरवरी 2017 से जेल में बंद है.
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की. उन्होंने बताया कि घटना सात फरवरी 2017 की रात साढ़े नौ बजे की है.
बच्चे के दादा उदय शंकर सिंह के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त ब्यूटी कुमारी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी.
प्रेम प्रसंग में बच्चों को सुलाकर लगाई थी आग
प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन अभियुक्त ने दो वर्षीय भोलू कुमार व चार वर्षीय गुड़िया कुमारी को खाट पर सोई अवस्था में आग लगा दिया था, जिससे दोनों की जलकर मौत हो गई थी.
जांच में सामने आया कि ब्यूटी देवी का किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह हमेशा उस लड़के से बातचीत करती थी.
घटना के दिन सूचक गांव की एक लड़की की शादी के लिए गया आया हुआ था. रात में उसे सूचना मिली कि उसकी बहू घर पर नहीं है और दोनों बच्चे घर में जली हुई अवस्था में पड़े हुए हैं.
आठ गवाहों के परीक्षण के बाद आया फैसला
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया था.
यह पूरा मामला गुरारू थाना कांड संख्या 19/17 से संबंधित है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर मां को अपने ही बच्चों की हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.
