दरभंगा: पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के सुपौल निवासी खोखाई चौपाल के पुत्र लक्ष्मी चौपाल को दोषी करार दिया है. विचारण के बाद अदालत ने दोषी को भादवि की धारा 354 बी, 376/511 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई और सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 19 सितंबर की तिथि तय की है.
2015 में दर्ज हुआ था मामला
बहेड़ा थाना प्राथमिकी संख्या 254/2015 से उत्पन्न जीआर-15/2015 में विचारण के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि सूचक की बड़ी बेटी घास काटने के लिए हसुआ लेने बथान पर गयी थी. इसी दौरान आरोपित ने बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया.
बच्ची के हल्ला करने पर पड़ोसी लोग मौके पर जुट गये और आरोपित को पकड़ लिया.
8 गवाह और 6 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये
मामले में अभियोजन की ओर से 8 गवाहों की गवाही और छह दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किये गये. अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था.
आरोपित के विरुद्ध आरोप गठन के बाद अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किये. विचारण के बाद अदालत ने लक्ष्मी चौपाल को दोषी करार दिया. अब 19 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
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