Darbhanga News: मां की निर्मम हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

Darbhanga News:अदालत ने बुधवार को दोषसिद्ध नद्दाफ की सजा अवधि निर्धारण की बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपना निर्णय सुनाया.

By PRABHAT KUMAR | April 16, 2025 9:43 PM

Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मां की निर्मम हत्या के एक मामले में एपीएम थाना क्षेत्र के बिसाइपट्टी निवासी समीद नद्दाफ को भादवि की धारा 302 (मानववध) में आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अदालत ने बुधवार को दोषसिद्ध नद्दाफ की सजा अवधि निर्धारण की बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपना निर्णय सुनाया. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणु झा ने बताया कि 13 जून 2018 की रात एपीएम थाना क्षेत्र के बिसाइपट्टी गांव में घर में सोयी 61 वर्षीय महिला जैतून खातुन की निर्मम हत्या अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी थी. इसकी प्राथमिकी मृतका के दूसरे पुत्र मो. शौकत नद्दाफ ने एपीएम थाना में दर्ज करायी थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल पांच लोगों की गवाही कराई गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है