दरभंगा. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई-चालानों के निबटारे की विशेष पहल की गयी है. राज्य परिवहन विभाग ने सभी जिला यातायात पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को लंबित ई-चालानों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
90 दिन से पुराने ई-चालान होंगे निपटारे के दायरे में
राज्य परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार, 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना संख्या 3261 के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना के तहत किया जायेगा.
टोल प्लाजा से जारी ई-चालानों में भी संबंधित जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले टोल प्लाजा के लंबित चालानों का निबटारा संबंधित जिला स्तर से किया जायेगा.
सात सितंबर से शुरू होगा प्री-रजिस्ट्रेशन
लंबित चालानों के निबटारे के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक (यातायात), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को प्री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. विभाग के अनुसार, प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सात सितंबर से शुरू की जानी है. इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
पहले ही मिलेगी देय राशि की जानकारी
प्री-रजिस्ट्रेशन के दौरान चालान के विरुद्ध आरोपित शमन राशि और कुल देय राशि की गणना की जायेगी. संबंधित आवेदक को देय राशि की जानकारी भी दी जायेगी, ताकि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित मामलों का आसानी से निष्पादन किया जा सके.
लोक अदालत स्थल पर रहेगी तकनीकी व्यवस्था
विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन स्थल पर लंबित ई-चालानों के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
इसके तहत पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) के साथ पांच कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल होंगे. ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति के साथ लैपटॉप, एचएचडी या पीओएस मशीन समेत अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने को कहा गया है.
समय रहते तैयारी पूरी करने का निर्देश
राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित ई-चालानों के निष्पादन के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है.
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