Buxar News: गर्म तेल से जलाने के मामले में महिला को पांच वर्षों का कारावास

राजपुर थाना कांड संख्या 195 /2020 में अभियुक्त मंजू देवी को पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी

बक्सर कोर्ट. राजपुर थाना कांड संख्या 195 /2020 में अभियुक्त मंजू देवी को पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हज़ार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने सुनाया. घटना 20 अगस्त 2020 की है. इस .आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शशि भूषण सिंह ने बताया कि घटना के दिन थाना के कनौली गांव की रहने वाली मंजू देवी अपने गांव के ही रहने वाले तारकेश्वर सिंह को बुलाकर अपने घर ले गई तथा खौलता तेल उसके चेहरे एवं शरीर पर फेंक दिया था जिसमें वे काफी जख्मी हो गए तथा गंभीर अवस्था में उन्हें पीएमसीएच भेजा गया था. बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी कराई गई लेकिन गर्म तेल के कारण उनके आंखों की रोशनी चली गयी. वहीं अभियुक्त ने भी पीड़ित पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई चल रही है जिसमें पीड़ित काराधीन है .बताते चले की अभियुक्त मंजू देवी ने पीड़ित पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि पीड़ित ( अभियुक्त)उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा तथा बाद में शादी से मुकर दूसरे से शादी रचाने की कोशिश कर रहा था जिससे वह नाराज थी.

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Published by: Raviranjan kumar singh

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