Buxar News: आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल की सजा

आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 3 साल कैद की सजा सुनायी न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है.

बक्सर कोर्ट. आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 3 साल कैद की सजा सुनायी न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है. इस आशय की जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय व सोनालिका रौनियार ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया गया. जहां 1 वर्ष के अंदर सजा सुनाई गई. बताते चले कि दिनांक 14 मार्च 24 को नगर थाना क्षेत्र के नमक रेस्टोरेंट के पास पुलिस की गाड़ी देखकर भागते युवक को पुलिस ने दौड़कर गिरफ्तार किया था. तलाशी में जिसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था. पूछताछ में उसने अपना नाम राजा बाबू पिता, भुनेश्वर प्रसाद साकिन कुम्हार टोली का बताया था. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश गौरव कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अलग- अलग धाराओं में दोषी पाकर अभियुक्त राजा बाबू को 3 साल सश्रम कारावास के साथ ही 5 हजार रुपयों का जुर्माने की सजा सुनायी. वहीं एक अन्य दफा में 2 साल की सजा के साथ 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया. सभी सजायें साथ- साथ चलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH

RAVIRANJAN KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >