दावा-आपत्ति के प्रचार-प्रसार के लिए जिला पदाधिकारी ने किया रथ रवाना

जिला पदाधिकारी ने बताया कि एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशन के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है.

बक्सर. भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के क्रम में 01 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत दावा आपत्ति के निमित आम नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता वाहन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बक्सर डॉ विद्यानंद सिंह के द्वारा बक्सर एवं डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखा कर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया. उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त बक्सर, उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. जिला पदाधिकारी ने बताया कि एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशन के साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है. सभी निर्वाचक को सूची में अपना नाम जांच लेना चाहिए. किसी प्रकार की त्रुटि होने, नाम जोड़ने या विलोपन के लिए संबंधित फॉर्म भर कर दावा-आपत्ति किया जा सकता है. आगामी एक सितंबर तक प्रविष्टि में सुधार, नए नाम जोड़ने या नाम हटाने का आवेदन स्वीकृत किया जायेगा. बीएलओ और बीएलए के पास उपलब्ध है प्रारुप सूची : जिला पदाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रथम चरण के बाद प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची सभी बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है. कोई भी आम आदमी बीएलओ या दलों के बीएलए के पास मौजूद सूची में अपना नाम जांच सकते हैं. इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी ऑनलाइन भी देखी जा सकती है. इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है. क्युआर कोड को स्कैन करना या निर्वाचन आयोग के साइट पर लॉगइन किया जा सकता है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि लोगों को नाम जांचने, दावा-आपत्ति आदि में परेशानी न हो. बीएलओ को ढूंढने या अन्य जानकारी के लिए उसे इधर उधर भटकाना नहीं पड़े. इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड में एवं नगर परिषद कार्यालयों में विशेष कैंप लगाया है. कैंप में वन-स्टॉप सेंटर के तर्ज पर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. यहां ड्राफ्ट सूची में नाम जांचने, ऑनलाइन दावा-आपत्ति करने का तरीका सीखने या ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करने और जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. दावा आपत्ति के लिए क्या करें : जिला पदाधिकारी ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को चरणवार बताया. उन्होंने कहा कि यदि प्रारूप निर्वाचक सूची में नाम है तो अपने डिटेल्स जांचे. यदि इंट्री में कोई गलती है या नाम स्थानांतरित करना तो फॉर्म-8 भरकर सुधार कराएं. यदि दस्तावेज जमा करना है तो बीएलओ या प्रशिक्षित वालंटियर की सहायता लें. यदि सूची में नाम नहीं है तो फॉर्म-6 के साथ आवश्यक दस्तावेज और घोषणा जमा करें. सूची से नाम विलोपित कराने के लिए फॉर्म-7 भरें. आयोग ने निर्वाचक को परेशानी से बचाने के लिए सभी सेवाओं को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया है. क्यूआर कोड को करें स्कैन : voters.eci.gov.in पर अपनी इपिक संख्या या अन्य विवरण डाल कर अपनी जानकारी प्राप्त करें. नया नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानांतरण या संशोधन के लिए voters.eci.gov.in पर क्लिक करें. ECINET ऐप के माध्यम से अपने बीएलओ या ईआरओ की जानकारी प्राप्त करें. हेल्पलाइन डेस्क के टॉल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें.

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Published by: Amlesh prasad

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