Buxar News: दुष्कर्म के मामले में शिक्षक दोषी, फैसला सुरक्षित

पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने कलयुगी शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है.

बक्सर

कोर्ट

. पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने कलयुगी शिक्षक को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जायेगा. मंगलवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त प्राइवेट ट्यूटर सतीश राजभर को भारतीय दंड विधान की धारा 376 व पोक्सो की धारा 4 तथा 6 के तहत दोषी करार दिया. बताते चले की 13 जुलाई 2023 से ही अभियुक्त काराधीन है. मामला राजपुर थाना कांड संख्या 272/ 2023 से संबंधित है. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना के कोचाढ़ी गांव का रहने वाला शशिकांत राजभर का लड़का सतीश राजभर ट्यूशन पढ़ता था और इसी क्रम में बगल के गांव की रहने वाली 14 वर्षीय बालिका के साथ अपने घर पर उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वह पढ़ने के लिए आई थी . अभियुक्त शिक्षक पहले से शादीशुदा था जिसने को पीड़िता को यह धमकी दिया था कि किसी से घटना के बारे में नहीं बताएगी तथा धमका कर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया था. बाद में परिजनों ने घटना को लेकर राजपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई थी. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया है जिससे आगामी 2 सितंबर को सुनाया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH

RAVIRANJAN KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >