परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन को तय सीमा के अंदर निबटारा नहीं करने कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के लिए समय सीमा तय कर दिया है.
बक्सर. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के लिए समय सीमा तय कर दिया है. सदर सीओ राहुल शंकर ने बताया कि आम नागरिकों/भू-धारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आम नागरिकों एवं सभी रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि संबंधी सभी महत्त्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटाइज्ड कर ऑनलाइन किया गया है. जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन के क्रम में कतिपय जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान, इत्यादि से संबंधित अशुद्धियां रहने की सूचना प्राप्त हुई. अशुद्धियों/विसंगतियों को दूर करने के दृष्टिकोण से एवं उन्नत व्यवस्था के साथ त्रुटियों का तीव्रतापूर्वक निराकरण करने हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल विकसित की गयी है. इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सुधार किया जाता है. जिसमें डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियां यथा रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, रकवा, लगान की प्रविष्टि, इत्यादि, छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना
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