Buxar News: राजस्व महाअभियान में न मिले जमाबंदी दस्तावेज तो मोबाइल पर करें डाउनलोड

जिले में इन दिनों राजस्व विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान के तहत भूमि संबंधित दस्तावेजों, विशेषकर जमाबंदी पंजी को लेकर विशेष पहल की जा रही है.

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH | September 9, 2025 9:10 PM

बक्सर. जिले में इन दिनों राजस्व विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान के तहत भूमि संबंधित दस्तावेजों, विशेषकर जमाबंदी पंजी को लेकर विशेष पहल की जा रही है.इस अभियान का उद्देश्य है कि भू-स्वामियों को उनके भू-अधिकारों की जानकारी उपलब्ध हो और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे उसका समय रहते सुधार करवा सकें. अभियान की शुरुआत से पहले विभाग ने प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर जमाबंदी दस्तावेज़ वितरित करने की योजना बनायी. विभाग का दावा है कि 88 प्रतिशत भू-स्वामियों को ये दस्तावेज़ दे दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है. स्थानीय लोगों की मानें तो बड़ी संख्या में भू-स्वामियों को अब तक उनका जमाबंदी प्रिंट नहीं मिला है.वहीं, विभागीय सूत्रों की मानें तो लगभग 30 प्रतिशत जमाबंदी दस्तावेज़ ही जिले में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा सके हैं.ऐसे में जिन लोगों को दस्तावेज़ नहीं मिले, उनके मन में संदेह और असमंजस की स्थिति बन गई.कई भू-स्वामी रैयत अंचल कार्यालय और शिविरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें उचित जानकारी और दस्तावेज़ नहीं मिल पाए. हालांकि अब विभाग ने इस समस्या का तकनीकी समाधान निकालते हुए राजस्व महाअभियान जमाबंदी -2 प्रिंट का विकल्प अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मंगलवार को उपलब्ध करा दिया है.इसका उद्देश्य है कि जिन लोगों को दस्तावेज़ नहीं मिले हैं, वे अब खुद से ऑनलाइन अपना जमाबंदी पंजी डाउनलोड कर सकें.

कैसे करें जमाबंदी डाउनलोड

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउज़र खोलें और LRC Bihar Bhumi वेबसाइट सर्च करें. वेबसाइट खुलने पर Bihar Bhumi Home Page दिखाई देगा. इस पेज पर राजस्व महाअभियान Revenue Campaign का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.अब जमाबंदी पंजी -11 प्रिंट का विकल्प दिखेगा. यहां से आप आवश्यक जानकारी जैसे जिला, अंचल, मौजा, खाता संख्या आदि भरकर अपनी जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें शिविरों में दस्तावेज़ नहीं मिल पाए या वितरण प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं. अब भू-स्वामी मोबाइल के जरिये घर बैठे अपनी जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं और भविष्य में किसी भी विवाद या त्रुटि से बच सकते हैं.विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर ऑनलाइन दस्तावेज़ में कोई त्रुटि हो तो संबंधित रैयत अंचल कार्यालय या चल रहे राजस्व शिविरों में जाकर सुधार करवाया जा सकता है.इस प्रकार, अब भू-स्वामियों को भटकने की आवश्यकता नहीं है – मोबाइल उठाइए और कुछ ही मिनटों में अपनी जमाबंदी डाउनलोड कीजिए.

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