buxar news : बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति : नेहा दयाल
buxar news : जिला विधिक सेवा प्राधिकार में एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
buxar news : बक्सर कोर्ट. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली, केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर में एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार काजल झांब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सेविका, पारा विधिक स्वयंसेवक एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गयी. मौके पर अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत, विधिक सहायता प्रणाली के चीफ विनय कुमार सिन्हा आदि लोग उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत में अपने संबोधन में अवर मुख्य न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नेहा दयाल ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है. इसके रोकथाम के लिए कानून बनाये गये हैं. उन्होंने इस संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव पर विशेष चर्चा की तथा कहा कि बिना सुंदर बचपन के सुंदर राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है. सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाकर उम्र निर्धारित किया है, जिसमें 18 वर्ष लड़की के लिए एवं 21 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित किया गया है. मंच संचालन पारा विधिक स्वयंसेवक शत्रुघ्न सिन्हा ने किया. मौके पर लोक अदालत के दीपेश कुमार, सुधीर कुमार, सुमित कुमार, सुनील कुमार, अकबर अली के अलावा विभिन्न विभागों से कई लोग उपस्थित थे.
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