Buxar News ( प्रशांत कुमार राय की रिपोर्ट ) :
सोमवार को बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से डीएम साहिला के द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया. डीएम ने कहा कि बिहार राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज बालू, गिट्टी, स्टोन डस्ट आदि लदे वाहनों के लिए 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य किया गया है. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को पूरी तरह पारदर्शी बनाना, राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करना और अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है.
भ्रमण कर वाहन मालिकों और व्यवसायियों को दी जाएगी जानकारी
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त निहारिका छवि, अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह और जिला खनन पदाधिकारी अमित कुमार शामिल रहे. अमित कुमार ने बताया कि जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों, चेक पोस्टों एवं प्रमुख मार्गों पर भ्रमण कर वाहन स्वामियों, चालकों, परिवहनकर्ताओं एवं खनिज व्यवसायियों को इंटर स्टेट ट्रांजिट पास पोर्टल पर निबंधन, ट्रांजिट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क तथा अन्य आवश्यक प्रावधानों की जानकारी प्रदान करेंगे.
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बिना वैध इंटर स्टेट ट्रांजिट पास एवं आवश्यक दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध बिहार खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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