बिहार पुलिस SI परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, बक्सर के 18 केंद्रों पर लागू रहेगी धारा-163

Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार मद्य निषेध दारोगा भर्ती परीक्षा के लिए बक्सर प्रशासन अलर्ट. 18 केंद्रों पर धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी.

Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 12 जुलाई को एक पाली में होने वाली मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिले के 18 केंद्रों में होने वाली परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने हेतु प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. परीक्षा की विधि-व्यवस्था संधारण के लिए डीएम व एसपी के संयुक्त आदेश द्वारा दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

जबकि सदर अनुमंडल दंडाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 12 जुलाई को सभी 18 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रभावी रहेगा.

इन शैक्षणिक संस्थानों में बने हैं परीक्षा केंद्र

इन शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा केंद्र बने हैं: एम.वी. कॉलेज, चरित्रवन, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, लालगंज, इटाढ़ी रोड, एम.पी. उच्च विद्यालय, रामरेखा घाट, प्लस टू उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कृतपुरा, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कतकौली, फाउंडेशन स्कूल, गुरुदास मठिया, इटाढ़ी रोड, सरस्वती विद्या मंदिर, सिविल लाइन, बड़ी बाजार, सरस्वती विद्या मंदिर, अहिरौली, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जासो, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अहिरौली, सेंट मेरी उच्च विद्यालय, नया बाजार, आदर्श मध्य विद्यालय, नया बाजार, बिहार पब्लिक स्कूल, अहिरौली, प्लस टू इंदिरा उच्च विद्यालय, जेल रोड बक्सर, नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय, बाजार समिति रोड, बी.बी. उच्च विद्यालय, बंगाली टोला, मध्य विद्यालय, चुरामनपुर, राजकीय संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बंगाली टोला.

निषेधाज्ञा का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा. सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को छोड़ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, कर्मी, परीक्षार्थी के अभिभावक और मीडिया कर्मी भी इस दायरे में नहीं रह सकेंगे. वहीं, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. धार्मिक, शवयात्रा और शादी को छोड़कर किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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Author: Onkar nath mishra

Published by: Suryakant Kumar

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