संपत्ति विवाद में भाभी की हत्या का दोषी करार, 20 अगस्त को सुनायी जायेगी सजा

नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भाभी की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है.

बिहारशरीफ. नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भाभी की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. दोषी करार पाए गए व्यक्ति का नाम रामजनम यादव है. सजा का ऐलान 20 अगस्त को होगा. इस मामले में तीन अन्य आरोपित रवि यादव, संजय यादव और जितेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार रामजनम यादव अपने पांच भाइयों में से एक था और पैतृक संपत्ति में अधिक हिस्सा रखे हुए था. 29 जनवरी 2023 को अन्य भाइयों ने बराबर हिस्सेदारी की मांग को लेकर आरोपित के घर के पास जमा होकर बातचीत शुरू की, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोपित और अन्य लोग घर की छत पर चढ़ गए और ईंट-पत्थर फेंकने लगे, जिससे धर्मराज, संजू देवी और सूर्यनारायण यादव घायल हो गए. इसी दौरान, जितेंद्र यादव के उकसाने पर रामजनम यादव ने गोली चला दी, जो उसके भाई रामदहिन यादव की पत्नी गिरिजा देवी को लगी. गंभीर रूप से घायल गिरिजा देवी को पहले सदर अस्पताल और फिर पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 31 जनवरी 2023 को उनकी मौत हो गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही हुई. हालांकि, घटना के सूचक रामदहिन यादव और तीन अन्य परिजन कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए. लेकिन मृतका की बहू नेहा कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए गवाही दी. डॉक्टर और अनुसंधान अधिकारी के बयान को भी कोर्ट ने विश्वसनीय माना और इन्हीं आधारों पर दोषसिद्धि का फैसला सुनाया.

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Published by: Amlesh prasad

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