Bihar Sharif National Lok Adalat : बिहारशरीफ में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 सितंबर 2026 को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रणनीति तय की गई. बैठक में साफ कहा गया कि अधिक से अधिक मामलों को आपसी सहमति से निपटाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके.
यह बैठक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर आयोजित की गई थी. इसकी अध्यक्षता डीएलएसए के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गौरव ने की. बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं को लोक अदालत की भूमिका और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया.
जरूरतमंदों तक मुफ्त कानूनी मदद पहुंचाने पर जोर
बैठक के दौरान सचिव ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिवक्ताओं से कहा कि वे समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि कई लोग जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.
इसके साथ ही पैनल अधिवक्ताओं को सौंपे गए मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और जहां संभव हो, आपसी सहमति से विवाद खत्म कराया जाए.
लोक अदालत से मिलेगा त्वरित और सस्ता न्याय
बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान जल्दी, सरल और कम खर्च में संभव होता है. इससे न केवल लोगों को राहत मिलती है, बल्कि न्यायालयों पर लंबित मामलों का दबाव भी कम होता है.
सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाकर उनका निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके.
पारा विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी न्यायालयों में पारा विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है. ये स्वयंसेवक नोटिस वितरण, पक्षकारों से संपर्क और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे. इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में इस अवसर से वंचित न रह जाए.
अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील
बैठक के अंत में सभी पैनल अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें. साथ ही अधिक से अधिक मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने और आम लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं.
