समय पर करें होल्डिंग टैक्स का भुगतना, वरना भरना पड़ रहा 18 प्रतिशत का ब्याज
नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने में सुस्ती बरतना गृह मालिकों को महंगा पड़ रहा है.
शेखपुरा. नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने में सुस्ती बरतना गृह मालिकों को महंगा पड़ रहा है. डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एक साल टैक्स जमा नहीं करने वाले मकान मालिकों को 18 प्रतिशत सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा. यानी होल्डिंग टैक्स सालों जमा नहीं करने वाले गृह स्वामी को चार साल में दो गुनी राशि जमा करने की नौबत झेलनी पड़ेगी. हालांकि, राहत की बात यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है. 31 मार्च 2026 तक एक मुफ्त बताए होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले गृह मालिकों का सूद पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा. दरअसल नगर परिषद शेखपुरा ने विभाग के निर्देश को सरजमीन पर उतरने के लिए महाअभियान चलाया है. इसके लिए युद्धस्तर पर प्रचार-प्रचार भी किया जा रहा है. होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले गृह स्वामियों को किसी तरह की सुविधा न हो इसके लिए विशेष काउंटर भी बनाया गया है. नगर प्रशासन होल्डिंग टैक्स बकाया राशि के अधिक से अधिक वसूली के लिए गृहस्वामी के साथ-साथ मॉल, शिक्षण संस्थान एवं सरकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर नोटिस भी जारी किया है. नोटिस के माध्यम से बकायेदारों को बड़ी छूट से जुड़ी सूचना भी दी जा रही है. 33 वार्डों में 16 हजार से अधिक हाउस होल्ड है रजिस्टर : नगर परिषद शेखपुरा के नए परिसीमन में सभी 33 वार्ड हैं. इन 33 वार्डों में नगर प्रशासन के आंकड़े में 16 हजार 215 मकान सूचीबद्ध है. नये वार्ड में पुरनकामा, रामरायपुर, धरमपुर, सुदासपुर एवं पचना गांव को शामिल किया गया है. नगर प्रशासन अपने आंतरिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली को रफ्तार देने की मुहिम चला रहा है. इस मुहिम में छूट जाने वाले लोगों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ेगा. होल्डिंग टैक्स के करोड़ों रुपये वसूली में नगर प्रशासन ने झोंकी ताकत : नगर परिषद शेखपुरा ने अपने सभी 33 वार्डों में बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए अभियान शुरू कर दिया है. इसके लिए वार्ड वार नगर कर्मी एवं अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप गयी है. नगर परिषद के सभी 33 वार्डों में 16 हज़ार 215 हाउसहोल्ड है. आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सभी हाउस होल्डरों में मात्र साढ़े छह हजार मकान मालिक ही नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स की राशि जमा कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में नगर प्रशासन के समक्ष पुराने से पुराने बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स की वसूली एक बड़ी चुनौती है. क्या कहते हैं अधिकारी 31 मार्च 2026 तक एक मुस्त होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करने वाले गृहस्वामी को अतिरिक्त सूद की राशि जमा नहीं करना होगा. नगर प्रशासन सरल तरीके से होल्डिंग टैक्स जमा करने की व्यवस्था बहाल कर चुका है. वार्ड स्तर तक इस वसूली को मुहिम का रूप देने के लिए प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है. विनय कुमार, कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद शेखपुरा
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