Bihar Vidhwa Pension Scheme: बिहार सरकार की ओर से संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राज्य की लाखों विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा (बीपीएल) से जुड़ी पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें.
राज्य सरकार ने इस साल पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए विधवा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है. इससे हजारों महिलाओं को सीधा फायदा मिल रहा है.
क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना?
यह योजना सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें.
अब हर महीने मिलते हैं 1100 रुपये
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं.
पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है. इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहती है.
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कौन-कौन महिलाएं ले सकती हैं लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं.
- महिला बिहार की स्थायी निवासी हो.
- महिला विधवा हो.
- आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो.
- परिवार बीपीएल श्रेणी में आता हो.
- किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो.
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा.
आवेदन जमा होने के बाद एक रसीद दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है. आवेदन स्वीकृत होने पर आरटीपीएस काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है.
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पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?
लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं.
- SSPMIS पोर्टल पर जाएं.
- Important Links में “ई-लाभार्थी” विकल्प चुनें.
- “Check Your Payment Status” पर क्लिक करें.
- वित्तीय वर्ष और लाभार्थी आईडी दर्ज करें.
- Search बटन दबाकर भुगतान की जानकारी प्राप्त करें.
शिकायत कहां करें?
यदि पेंशन से जुड़ी कोई समस्या आती है तो लाभार्थी टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इसके अलावा ब्लॉक कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है.
आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो संबंधित कारण की जानकारी दी जाती है. आवेदक उस कमी को दूर कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं या शिकायत निवारण प्रणाली की मदद ले सकते हैं.
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