पटना से अनुराग प्रधान की रिपोर्ट
Bihar Education Department: बिहार में अब शिक्षकों के समस्या के समाधान के लिए जनता दरबार लगेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने शिक्षकों की शिकायतों के जल्द और प्रभावी निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाये, ताकि उन्हें बार-बार राज्य मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो. एसओपी में जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार को शिकायत निवारण की प्रमुख व्यवस्था बताई गई है.
विभाग के सचिव ने कहा है कि निर्धारित तारीखों पर आयोजित जनता दरबार में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए. बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी शिकायतों के साथ राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि विभाग से जुड़े काम भी प्रभावित होते हैं.
जिलों में दिया गया ये आदेश
विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि जनता दरबार, ई-शिक्षाकोष पोर्टल और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से शिक्षकों की शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें. ताकि शिकायतों के समाधान के लिए राज्य मुख्यालय पर निर्भरता कम हो और शिक्षा व्यवस्था अधिक सुचारु रूप से संचालित हो सके.
कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने में समय न गंवाएं
शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान उनके कार्यस्थल के नजदीक ही हो, ताकि वे स्कूलों में रहकर पढ़ाने का काम कर सकें और विभिन्न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने में समय न गंवाएं. विभाग ने बताया कि शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा पहले से उपलब्ध है.
इसके तहत एक संरचित ‘ग्रीवांस मॉड्यूल’ विकसित किया गया है, जहां शिक्षक अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. इन शिकायतों की स्थिति की समीक्षा हर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक बैठक में की जाती है. लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि जिला स्तर पर अभी भी बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं.
इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और समय के अनुसार बनाने के लिए एसओपी जारी की है. इसमें ट्रांसफर से संबंधित मामलों को छोड़कर वेतन भुगतान, सेवा संबंधी समस्याओं और अन्य प्रशासनिक शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी और कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.
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