शहरी सीमा पर ड्रॉप गेट लगेगा, गांवों में लॉकडाउन पर निर्देश आज

भागलपुर: भागलपुर के चारों नगर निकाय क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में गुरुवार से लॉकडाउन जारी है और यह 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक लगा रहेगा. एक दिन पहले बुधवार को जारी निर्देशों में कुछ और नये निर्देश जोड़ते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को पत्र जारी किया. भागलपुर नगर निगम की आयुक्त, सुलतानगंज नगर परिषद, कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्र की सीमाओं पर ड्रॉप गेट लगाना सुनिश्चित करें. अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगाया जायेगा. इस पर शुक्रवार को निर्णय लिया जा सकता है.

By Prabhat Khabar | July 10, 2020 6:47 AM

भागलपुर: भागलपुर के चारों नगर निकाय क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में गुरुवार से लॉकडाउन जारी है और यह 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक लगा रहेगा. एक दिन पहले बुधवार को जारी निर्देशों में कुछ और नये निर्देश जोड़ते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को पत्र जारी किया. भागलपुर नगर निगम की आयुक्त, सुलतानगंज नगर परिषद, कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्र की सीमाओं पर ड्रॉप गेट लगाना सुनिश्चित करें. अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगाया जायेगा. इस पर शुक्रवार को निर्णय लिया जा सकता है.

इन दुकानों को खोलने का निर्देश

मोटर गैरेज,बीज, कीटनाशक, खाद की दुकानें खुलेंगी. इससे पहले जारी निर्देशों में इन दुकानों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था. यह दुकानें जैसे पहले खुल रही थी, वैसे ही खुलेगी.

किराना दुकान सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी

खाद्यान्न व किराने की दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है. पहले सुबह छह से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खोलने का निर्देश था, लेकिन अब समय परिवर्तित करते हुए सुबह सात से शाम सात बजे इन दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है.

वन विभाग की नर्सरी का काम चलता रहेगा

वन विभाग के कार्यालयों में नर्सरी, पार्क, पौधरोपण, प्रदूषण नियंत्रण आदि के कार्य कर रहे कर्मियों व श्रमिकों पर लॉकडाउन के निर्देश लागू नहीं होंगे. वन विभाग की आवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए कर्मियों के आवश्यक आवागमन की अनुमति दे दी गयी है, लेकिन शर्त रखी गयी है कि उनकी संख्या न्यूनतम रहे और मास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी का पालन करेंगे.

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