सीबीएसई स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए काउंसलर की नियुक्ति होगी. इस बाबत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बड़ा निर्णय लिया है. नये निर्देशों के तहत सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में अब काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है. सीबीएसई ने एफिलिएशन बायलॉज में लागू की गयी है. नये नियमों के अनुसार हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलिंग एवं वेलनेस टीचर की नियुक्ति होगी. साथ ही स्कूलों में नियमित रूप से सोशल-इमोशनल काउंसलर की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी. सीबीएसई से जुड़े जिला के पदाधिकारी ने कहा कि छात्रों को विषय चयन, कोर्स विकल्प व भविष्य के कॅरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए सभी स्कूल में कॅरियर काउंसलर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. पहले कक्षा नौ से 12 तक 300 से अधिक छात्रों वाले बड़े स्कूलों पर लागू था. अब छोटे स्कूलों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है. छोटे स्कूलों में हब एंड स्पोक माडल लागू किया है.
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