बगहा. प्रखंड बगहा दो के चंपापुर गोनौली पंचायत के पूर्व मुखिया हत्याकांड मामले में कोर्ट स्पीडी ट्रायल कर रही है. स्पीडी ट्रायल में साक्ष्य को लेकर कोई परेशानी या देरी का सामना नही करना पड़े. इसको लेकर कोर्ट के द्वारा बगहा एसपी को गवाहों को दिन-प्रतिदिन कोर्ट लाने का निर्देश दिया गया था. बावजूद इसके अनुसंधानकर्ता दो डीएसपी संजीव कुमार व कैलाश प्रसाद, चिकित्सक डाॅ. एसपी अग्रवाल सहित अन्य साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. जिसके बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने इनपर वारंट जारी किया है.इसके साथ 09 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. इतना ही नहीं इस मामले में मृतक के पुत्र, पत्नी सहित अन्य साक्षी भी उपस्थित नहीं हो सके हैं. गौरतलब हो कि सत्र वाद संख्या 278/24 में स्पीडी ट्रायल शुरू करने के दौरान कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दिन प्रतिदिन साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
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