Bettiah Court News: बेतिया की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह फैसला एसीजेएम प्रथम अभिषेक कुमार की अदालत ने सुनाया.
वर्ष 2024 में हथियार के साथ हुई थी गिरफ्तारी
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि मामला 13 अक्टूबर 2024 का है.
उस दिन लौरिया पुलिस ने नरकटियागंज रोड पर मटियरिया पुल के पास पल्सर बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली थी.
तलाशी में मिला था लोडेड कट्टा और कारतूस
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगहा निवासी पप्पू पटेल के पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ था. वहीं लौरिया थाना क्षेत्र के मिश्र टोला निवासी प्रिंस कुमार के पास से जिंदा कारतूस मिला था.
दोनों को मौके से गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
सुनवाई पूरी होने के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी पप्पू पटेल वर्तमान में एक अन्य मामले में भागलपुर जेल में बंद है. इसी कारण उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए सजा सुनाई गई.
