नाबालिग से छेड़छाड़ में ट्यूटर को तीन वर्ष की सजा
नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और इसका विरोध करने पर उसे धमकी देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और इसका विरोध करने पर उसे धमकी देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बैरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना वर्ष 2016 की है. अभियुक्त दीपू कुमार एक नाबालिक बच्ची को ट्यूशन पढ़ने जाने के क्रम में रोज छेड़खानी करता था. इसका विरोध करने पर दीपू ने फोन पर लड़की को धमकी दी. उसके घर वालों से इस घटना की शिकायत करने पर सभी लोग ने मिलकर नाबालिग बच्ची के परिजनों के साथ गाली गलौज व मारपीट की. इस संबंध में बैरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
