Bagaha News: केस डायरी नहीं देने पर तीन पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक

बगहा में एक गंभीर न्यायिक मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है. केस डायरी समय पर प्रस्तुत न करने पर यह कार्रवाई हुई है. अदालत ने एसपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है.

Bagaha News: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने लंबित मामलों की केस डायरी बार-बार निर्देश के बावजूद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए बगहा पुलिस जिले के तीन पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

एसपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश

अदालत ने अपने आदेश में बगहा के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि संबंधित तीनों पुलिस अधिकारियों का जीवन निर्वाह भत्ता छोड़कर शेष वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक संबंधित मामलों की केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं कर दिया जाता.

केस डायरी नहीं मिलने से प्रभावित हो रही थी सुनवाई

जानकारी के अनुसार, विभिन्न आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई बार केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद संबंधित अनुसंधानकर्ताओं और थाना स्तर से आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए. इससे मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही थी और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा था.

ठकराहा थानाध्यक्ष समेत तीन अधिकारी कार्रवाई की जद में

वेतन रोकने की कार्रवाई की जद में ठकराहा थानाध्यक्ष के अलावा रामनगर थाना के दो अनुसंधानकर्ता शामिल हैं. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के निर्देशों की लगातार अनदेखी गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

डीआईजी को भी भेजी जाएगी कार्रवाई रिपोर्ट

अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को भेजने को भी कहा है, ताकि न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा सके. न्यायिक जानकारों के अनुसार, अदालत का यह आदेश न्यायिक अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.


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By Israel ansari

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