विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बने अध्यापकों को मिलेगा पूर्व की सेवा के निरंतरता का लाभ
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निकायों द्वारा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के सेवा निरंतरता का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया है.
बेतिया. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निकायों द्वारा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के सेवा निरंतरता का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया है. पश्चिम चंपारण सहित राज्य भर के विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं और अन्य विद्यालय अध्यापकों को इसका इंतजार लंबे समय से था. शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी संबंधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा बीते नौ सितंबर 2025 को गठित समिति की अनुशंसा पर विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की पूर्व की सेवा को प्रोन्नति हेतु गणनीय माना जाना सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या के अनुसार वर्ग 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक पद पर प्रोन्नति, वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक पद पर प्रोन्नति तथा स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई सेवा को भी अब पूरी कार्य अवधि की गणना में जोड़ा जाएगा. इसके लागू होने से पदोन्नति की प्रतीक्षा में वर्षों से सेवाकाल विवाद का सामना कर रहे जिले के करीब 15 हजार शिक्षक शिक्षिकाओं को बड़ा लाभ मिला है. शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है.आदेश की प्रति सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोषागार अधिकारियों सहित संबंधित सभी इकाइयों को भेज दी गई है, ताकि प्रोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जा सके. —————- स्वागत योग्य है हमारे लाखों शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का यह आदेश: आफाक बेतिया. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद आफाक अहमद ने लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा निरंतरता और कालबद्ध प्रोन्नति इस निर्णय का स्वागत करते हुए बताया है कि इसके लिए मैं बीते ढाई माह से लगा रहा हूं. इस क्रम में मैंने समिति के प्रायः सभी सदस्यगण से अनेकों बार भेंट की है. लेकिन निर्णय हो जाने के बावजूद विधान सभा के आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से इसकी घोषणा अब की गई है. विधान पार्षद श्री अहमद ने कहा कि लंबे समय से सेवा गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण न सिर्फ प्रोन्नति प्रभावित हो रही थी, बल्कि कई मामलों में प्रशासनिक दिक्कतें भी पैदा हो रही थीं. आदेश जारी होने से अब प्रमोशन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किए जाने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना संभाग में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. ताकि लाभार्थी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस आदेश के आधार पर आर्थिक लाभ के साथ पदोन्नति का लाभ भी मिल सके.
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