Bettiah News: बेतिया में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बेलघाटी नहर की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले का निष्पादन करते हुए शिकायत को स्वीकार कर बंद कर दिया है.
यह कार्रवाई लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत समयबद्ध समाधान का एक उदाहरण मानी जा रही है.
एक जून को दर्ज हुई थी शिकायत
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के अनुसार, महनागनी वार्ड संख्या-08 निवासी ईशा मोहम्मद मियां ने 1 जून 2026 को परिवाद दायर कर बेलघाटी नहर की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी.
शिकायत को परिवाद संख्या-401110101062605679 के रूप में दर्ज किया गया था.
सुनवाई के दौरान मांगी गई रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल-01, बेतिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया.
निर्धारित अवधि में तीन अलग-अलग तिथियों पर सुनवाई हुई, जिसमें परिवादी भी उपस्थित रहे.
34 फीट सरकारी जमीन कराई गई अतिक्रमणमुक्त
सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन और सहायक अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, मझौलिया की रिपोर्ट में बताया गया कि बेलघाटी नहर की लगभग 34 फीट सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है.
शिकायत का उद्देश्य पूरा, परिवाद का हुआ निष्पादन
रिपोर्ट के आधार पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत का उद्देश्य पूरा हो चुका है.
इसी आधार पर परिवाद को स्वीकार करते हुए उसका निष्पादन कर दिया गया तथा आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया.
शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर जोर
इस कार्रवाई को लोक शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावी पहल के रूप में देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी भूमि और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा बनी रहे.
