नाबालिग से छेड़छाड़ करने में एक को तीन वर्ष की सजा

पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने दोषी पाए गए कांड के नामजद अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने दोषी पाए गए कांड के नामजद अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दो लाख रुपया की सहायता राशि भी देने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता चंद्रशेखर धांगर लौकरिया थाना क्षेत्र के बलुआ ढ़लहवा गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि घटना पहली जनवरी वर्ष 2022 की है. घटना के दिन अभियुक्त एक बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. जब परिजनों ने बच्ची का खोजबीन करना शुरू किया तब परिजनों ने गांव के पश्चिम खेत में देखा कि अभियुक्त बच्ची को लेकर जा रहा है तथा बच्ची चिल्ला रही है. परिजनों को आता देख अभियुक्त बच्ची को छोड़कर भाग गया. बच्ची ने परिजनों को बताया कि अभियुक्त उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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By SATISH KUMAR

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